छत्तीसगढ़

प्रत्याशी अपने सारे खर्च आय व्यय रजिस्टर में दर्ज करेंगे

गरियाबंद । व्यय प्रेक्षक एस.ईश्वर के उपस्थिति में व्यय समिति के अधिकारी कर्मचारियों ने आज राजनीतिक दल के प्रत्याशी एवं उनके द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं की उपस्थिति में उन्हें बताया की एक रजिस्टर के माध्यम से सारे आय और व्यय का उल्लेख करने का निर्देश दिया ।उन्हें बतलाया गया की 40 लाख रुपया तक की व्यय करने की एक प्रत्याशी को अनुमति है ।साथ ही यह भी बताया गया कि स्टार प्रचारक के पहुंचने पर स्टार प्रचारक बिना प्रत्याशी के नाम के प्रचार करता है तो वह राशि प्रत्याशी के खाते में नहीं जुड़ेगा किंतु प्रत्याशी का नाम लेकर अगर वोट मांगते हैं तो यह राशि प्रत्याशी के खाते में पूरा खर्च चुढेगा और बैंक पासबुक के आधार पर प्रत्याशी सारा खर्च करेंगे 10 हजार से अधिक नगद राशि में बैंक के माध्यम से जमा या खचँ करेंगे और चुनाव के दरमियान 3 से 4 बार संबंधित तारीखों को रजिस्टर्ड सहित स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन के आय व्यय शाखा में प्रस्तुत करेंगे जिसमें उनके खर्च का रजिस्टर से मिलान किया जाएगा इस रजिस्टर में नाम निर्देशन से मतदान के अंतिम तिथि तक आय व्यय का संपूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत करना होगा इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने यह भी बतलाया की रजिस्टर का लगातार संधारण किया जाएगा और प्रत्याशी के व्यय किए गए राशि मिलान रजिस्टर से किया जाएगा वी एस टी के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जायेगी सभी खर्च बैंक खाते के माध्यम से किया जाना है । इस अवसर पर व्यय समिति में उपस्थित राजिम एवं बिंद्रा नवागढ़ के रिटर्निग ऑफीसरों ने भी अपनी उपस्थिति देकर उन्हें चुनाव से संबंधित विभिन्न नियम कानून व प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए बतलाया कि अपना समस्त हिसाब किताब रजिस्टर में जरूर दर्ज करें कभी भी रजिस्टर का जांच किया जा सकता है या फिर निर्धारित तिथि को रजिस्टर बुलाकर जांच किया जा सकता है। जो मतदाता 80 वर्ष से ऊपर के हैं या विकलांग है। मतदान तिथि में मतदान केंद्र में उपस्थित नहीं हो सकते और अपना मतदान करना चाहते हैं उनके लिए भी मोबाइल वैन के माध्यम से मतदान करने की व्यवस्था की गई है आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी आप लोगों उपस्थित उपस्थित रह सकते है।

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