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छत्तीसगढ़

कृषि एवं कीटनाशक दवाइयां की दुकानों पर छापा

गरियाबंद । खरीफ 2023 में जिले के कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि आदान सामाग्री यथा- उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा सघन अभियान चलाते हुये जिले के निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में संचालक कृषि एवं कलेक्टर गरियाबंद के निर्देशानुसार एवं उप संचालक कृषि के मार्ग दर्शन में संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर से उडऩदस्ता के रूप में सहायक संचालक कृषि सुश्री जगत जननी यादव के नेतृत्व में रमेश कुमार सहायक संचालक कृषि गरियाबंद, बी. आर. साहू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड फिंगेश्वर तथा श्री प्रियतम कुमार अनंत निरीक्षक विकासखण्ड फिंगेश्वर द्वारा विकासखण्ड फिंगेश्वर के राजेश खाद भंडार राजिम, अन्नपूर्णा एग्रो एजेंसी राजिम, किसान कृषि सेवा केन्द्र राजिम, प्रतीक कृषि केन्द्र बकली एवं किसान कृषि केन्द्र बकली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसान कृषि सेवा केन्द्र राजिम में बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र एवं बिना बिल बुक के अधिक मात्रा में ऐसे कीटनाशक पाये गये जिसमें उत्पादन तिथि व अवसान तिथि का उल्लेख नहीं था एवं कुछ कीटनाशक मे स्टीकर लगाकर अवसान तिथि को छुपाया गया था जो कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 का उल्लंघन किये जाने के कारण सील बंद की कार्यवाही की गई तथा प्रतीक कृषि केन्द्र बकली एवं किसान कृषि केन्द्र बकली का निरीक्षण के दौरान कालातित दवाईयों का उचित रखरखाव नहीं करने, अभिलेखों का संधारण नहीं करने, बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशी दवाईयाँ का विक्रय करने के कारण कीटनाशी दवाईयों को जब्त कर सुपुर्दगी की कार्यवाही करते हुये आगामी आदेश पर्यन्त तक विक्रय प्रतिबंध किया गया। साथ ही संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब तलब किया गया है। अवैध रूप से खाद, बीज एवं कीटनाशक का व्यवसाय करने वालो से समाग्री का क्रय न करे एवं क्रय करने के उपरांत दुकानदार से पक्का बिल लेवें तथा अवैध तरीके से व्यवसाय करने वालों की सूचना देने हेतु आग्रह किया गया है।

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