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छत्तीसगढ़

न्यायालय की मुहर का दुरपयोग करने वाले गिरफ्तार

भिलाई। फर्जी तरीके से ऋण पुस्तिका के पन्ने में कूट रचनाकर न्यायालय के मुहर का दुरपयोग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज किया है दुर्ग सिटी कोतवाली टीआई महेश ध्रुव ने बताया कि अजय कुमार साहू द्वारा आरोपियां शंकर नगर दुर्ग निवासी अल्का उके ने बुशरा कौशल के खिलाफ ज्ञानेन्द्र कुमार में अभियुक्त की ओर से जमानत के लिए ऋण पुस्तिका को न्यायिक मजिस्ट्रेट पायल टोपनो के न्यायालय में पेश किया था आरोपी अल्का उके ने न्यायालय में अन्य प्रकरण 8515/2015 प्रगाति महिला के खिलाफ गुप्ते ताण्डी में इसी किताब में जमानत लिया था। उक्त किसान किताब में पूर्व जमानत का कोई उल्लेख नही है। किसान किताब में तहसीदार दुर्ग से जमानतदार को कोई डुप्लीकेट, नवीन किसान किताब जारी किए जाने का भी उल्लेख नहीं था महिला आरोपी द्वारा किसान किताब में पूर्व प्रकरण का मजिस्ट्रेट की सील मुद्रा हस्ताक्षरित मूल्यवान प्रतिभूति पन्ने को नष्ट करने की न्यायालय की लिखित प्रतिवेदन पर कोतवाली दुर्ग में जुर्म दर्ज किया विवेचना दौरान आरोपी अल्का 27 अप्रैल को पुलिस ने गिरफ्तार किया पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि जमानत लेने के लिए किसान किताब में इंद्राज मजिस्ट्रेट की सील मुद्रा हस्ताक्षरित मूल्यवान प्रतिभूति पन्ने को नष्ट किया।

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