छत्तीसगढ़

महापौर परिषद की बैठक लिए गए अनेक निर्णय

भिलाई । नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान पंजीयन क्रं. 1973 वार्ड 33 बैकुण्ठधाम में संचालित हो रही थी। शासन द्वारा संचालन हेतु पी.डी.एस. के 2 भवन बनाये गये थे। जिसमें से 1 भवन को स्टील नगर महिला स्व सहायता समूह द्वारा शासकीय उचित मुल्य दुकान का संचालन किया जा रहा था। प्राप्त शिकायत के अनुसार पी.डी.एस भवन के बगल में सुरेश विश्वकर्मा द्वारा अवैध कब्जा करके वहां से टेन्ट हाउस संचालित किया जा रहा था। जोन आयुक्त सतीश यादव के निर्देश पर जोन सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन अपने दल के साथ जब मौके पर निरीक्षण करने पहुचे तो शिकायत सही पाया। सामने से पता नहीं चल रहा था, पिछे के रास्ते से व्यापार किया जा रहा था। सुरेश विश्वकर्मा दिव्यांग व्यक्ति निकला, उसके द्वारा जीविकोपार्जन के लिए सरकारी भवन का उपयोग किया जा रहा था। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उससे 2000 रूपये का अर्थदण्ड वसूल कर रसीद प्रदान किया गया। वहां पर टेंट हाउस के सामग्री, बॉस बल्ली, फर्नीचर, बर्तन इत्यादि थे, भवन के अंदर से खाली कराया गया। स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में पंचनामा बनवाया गया। जिसमें उसने स्वीकार किया कि गलती हो गई अब मैं दुबारा शासकीय भवन का उपयोग नहीं करूगां कार्यवाही के दौरान तोडफ़ोड़ दस्ता प्रभारी हरिओम गुप्ता, जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी वीरेन्द्र बंजारे, दिनेश बेलचंदन, मंगल जांगड़े, राजेन सिंह, विष्णु सोनी, गौरकरण कुर्रे, खेमराज आदि उपस्थित रहे।

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