हत्या के प्रयास के दोषी को उम्रकैद की सजा

डोंगरगांव। आपसी रंजिश के चलते चाकू मारकर एक युवक की हत्या तथा दूसरे युवक की हत्या के प्रयास के आरोपी को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा से मिली जानकारी के अनुसार 8 अगस्त 2023 को शेखर उर्फ सोनू ढीमर पिता प्रमेन्द्र ढीमर उम्र 21 साल निवासी वार्ड नं. 12 बोधीटोला डोंगरगांव अपनी पुत्री के लिए मच्छरदानी लेकर रात्रि 7 बजे अजय ढीमर के साथ घर आया। उसके बाद शेखर ढीमर तथा अजय ढीमर मोटर साईकिल से गांव में ही
अगस्त 2023 में डोंगरगांव क्षेत्र में हुई थी घटना- राजू पान ठेला के पास गुटखा पाऊच खाने गये थे। वहां सूरज सिंधी उर्फ रूपलानी पहले से ही खड़ा था। पुरानी रंजिश पर सूरज सिंधी, शेखर ढीमर को देखकर गाली-गलौच करने लगा। गाली-गलौच करने से मना करने पर सूरज सिंधी अपने घर गया और चाकू लेकर वापस आया तथा शेखर उर्फ सोनू ढीमर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वहां मौजूद अजय ढीमर ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो सूरज ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया। इस घटना में शेखर ढीमर गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। लड़ाई झगड़ा की आवाज सुनकर शेखर की मां मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि शेखर ढीमर तथा अजय गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। घटना की सूचना मिलने पर शेखर का भाई मौके पर पहुंचा और अजय व शेखर को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगांव ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने शेखर उर्फ सोनू ढीमर को मृत घोषित कर दिया तथा गंभीर स्थिति को देखते हुए अजय ढीमर को उपचार के लिए पेन्ड्री मेडिकल कालेज अस्पताल राजनांदगांव रेफर किया गया। घटना की सूचना पर थाना डोंगरगांव द्वारा सूरज सिंधी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 302, 307 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25,27 का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया। इसके बाद सूरज सिंधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा संपूर्ण जांच उपरांत अभियोग पत्र विचारण के लिए न्यायालय में पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव थामस एक्का द्वारा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त सूरज रूपलानी पिता मनोहर रूपलानी उम्र 37 वर्ष निवासी वार्ड नं.6 सेवतापारा डोंगरगांव को शेखर उर्फ सोनू ढीमर की हत्या करने एवं अजय ढीमर की हत्या का प्रयास करने का दोषी साबित पाते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपए का अर्थदंड, धारा 307 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6 हजार रूपए अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर क्रमशः 2 वर्ष एवं 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त अभियुक्त सूरज रूपलानी को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के अपराध में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपए अर्थदंड, अर्थदंड अदा न किये जाने पर क्रमशः 1-1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
उक्त विवेचना कार्यवाही मे टीआई भरत बरेठ, टीआई उपेंद्र शाह, एस आई प्रदीप कँवर, एएसआई देवकुमार रावटे, एएसआई विजय साहू, प्र. आर. 693 भूपेन्द्र कोचे, आर. 960 गौरव सेंडे, आर. 1252 दीपक जाटवर का विशेष योगदान रहा l