छत्तीसगढ़

1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक कृषक धान बेचने करा सकते हैं पंजीयन

गरियाबंद । खरीफ विपणन 23-24 में धान विक्रय हेतु दिनांक 01 जुलाई से 31 अक्टूबर 2023 तक कृषकों के पंजीयन की समय-सीमा शासन द्वारा निर्धारित की गई है। शासन द्वारा कृषकों का पंजीयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है योजना के अंतर्गत पूर्व वर्ष के पंजीकृत कृषको को सहकारी समिति द्वारा साफ्टवेयर के लॉगिन में मैन्युअली कैरीफारवर्ड किया जावेगा । नवीन पंजीयन एवं संशोधन के लिये कृषक आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका बी-1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति के साथ समिति के पास जमा कर पावती प्राप्त कर सकेगा ।समिति द्वारा कृषक के आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जायेगा । कृषक के आवेदन अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर सहकारी समिति द्वारा कृषक के पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी।यदि किसान द्वारा कोई संशोधन हेतु आवेदन दिनांक 30 सितंबर 2023 तक समिति में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो समिति द्वारा पूर्व वर्ष के पंजीकृत कृषकों की जानकारी खरीफ वर्ष 23-24 के लिये किसान पंजीयन हेतु कैरीफारवर्ड किया जावेगा।खरीफ विपणन 23-24 में बायोमेट्रिक प्रणाली आधार काडँ पर आधारित धान खरीदी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केन्द्र में स्वयं उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकता है। इसके लिए किसान पंजीयन हेतु एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान पंजीयन अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाए। नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य (माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद / पुत्रवधू सगा भाई / बहन) एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा। साथ ही किसानों से धान खरीदी करने के लिए संभावित त्रृटी के निराकरण हेतु बायोमेट्रिक एथेन्टिकेशन के लिए ञ्ज विश्वसनीय व्यक्ति प्रत्येक खरीदी केन्द्र हेतु रखा जावेगा । विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जावेगी वह समिति का व्यक्ति नहीं होगा ।कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी यथा सहायक खाद्य अधिकारी / खाद्य निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, खरीदी केन्द्र का नोडल अधिकारी आदि में से कोई एक हो सकता है ।एक खरीदी केन्द्र में एक से अधिक विश्वनीय व्यक्ति हो सकते हैं, जो उस खरीदी केन्द्र में किसी भी लाभार्थी को उसके पात्रता अनुरूप धान विक्रय करने में सहायता कर सकते हैं। नामिनी की जानकारी गत खरीफ विपणन वर्ष 22-23 में पंजीकृत किसान एवं खरीफ विपणन वर्ष 23-24 में नवीन पंजीयन कराने वाले किसान सभी से एकत्र किया जावेगा । हिस्सेदार/बटाईदार / अधिया रेगा के तहत् फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वंय पंजीयन करा सकेगा अथवा संबंधित कृषक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा ।यदि किसी कारणवश किसान को अपना नामिनी एवं उसका आधार नंबर परिवर्तन करना हो तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी,तहसीलदार द्वारा किया जावेगा।खरीदी केंद्र प्रभारी का भी आधार नंबर एकत्रित किया जावेगा । आधार प्रमाणीकरण यदि बायोमेट्रिक के माध्यम से सफलतापूर्वक दर्ज नहीं होता है। तो उस स्थिति में अंतिम विकल्प के रूप में आधार से लिंक मोबाइल नंबर में ओ.टी.पी. भेजकर किसान नामांकित व्यक्ति का पहचान प्रमाणीकरण का विकल्प भी दिया रहेगा। पंजीयन के दौरान किसान का मोबाईल नंबर अनिवार्य रूप से अद्यतन किया जावेगा ।

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