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छत्तीसगढ़

पिपरिया पुलिस की गुंडा-बदमाशों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

कवर्धा । प्रार्थीयां साकिन गांगपुर थाना पिपरिया जिला कबीरधाम छ.ग. के द्वारा दिनांक-05.08.24 के शाम करीबन 07:30 बजे इसके पडोस के रहने वाले गुण्डा बदमाश सागर साहू के द्वारा प्रार्थीयां के बेईज्जत करने के नियत से उसकी हांथ बांह पकडकर कर इसकी साडी को खींचने से घर वालो को चिल्लाने से सागर साहू के द्वारा मां बहन की गंदी गंदी गाली-गलौच देकर जान से मारने की धमकी देने लगा तथा आज दिनांक 06.08.24 को इसके पति व परिवार के लोगो के द्वारा सागर साहू को समझाने जाने पर सागर साहू द्वारा धारदार गन्ना काटनें का फरसा लेकर मारने दौडाने से रिपोर्ट आज दिनांक 06.08-24 को करवाये जिस सूचना से वरिष्ठ अधिकारी को आवगत कराया द्य श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम अभिषेक पल्लव सर द्वारा विवेचना में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, पुष्पेन्द्र बघेल एवं अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर आरोपी सागर साहू के विरूद्ध अपराध क्र.-267/24 धारा- 296, 351(2), 333, 74, 76 क्चहृस्, 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी का पता तलास कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ कियें जानें पर आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार करनें पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया द्य उक्त आरोपी सागर साहू पिता नरेश साहु थाना पिपरिया का गुण्डा बदमाश है जिसके विरूद्ध थाना पिपरिया में अपराध क्र.-209/17 धारा 379 भादवि अप.क्र.-252/20 धारा-294,323,506,34 भादवि, अप.क्र.-404/20 धारा- 294,323,506 भादवि, अप.क्र.-65/21 धारा- 294,427,506, 323,34 भादवि, अप.क्र.-01/23 धारा-294,506,458 भादवि, अप.क्र.-135/22 धारा-363,366,376, 2 ढ भादवि 4,6 पाक्सों एक्ट, अप.क्र.-101/24 धारा 294,323,506 भादवि, अप.क्र.-139/24 धारा 294,506 भादवि, इस्तगासा क्र.-109/19 धारा-107,116 (3) जा.फौ., इस्तागासा क्र.- 350/21 धारा-107,116 (3) जा.फौ., इस्तागासा क्र.-02/21 धारा-110 जा.फौ., इस्तागासा क्र.-14/23 धारा-110 जा.फौ., इस्तागासा क्र.-15/24 धारा 151 जा.फौ., इस्तगासा क्र.-155/24 धारा 107,116 जा.फौ. पंजीबद्ध होना पाया गया है।

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