कुकुरदी बायपास में 3 हाईवा जब्त
बलौदाबाजार । कलेक्टर के एल चौहान के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों द्वारा जिले में अवैध रेत परिवहन के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसले में आज अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध बलौदाबाजार तहसीलदार राजू पटेल द्वारा कुकुरदी बायपास में 3 रेत से भरे बिना पीट पास के हाईवा वाहन ज़ब्त किया गया हैं। जब्त वाहनो में सीजी 28 क्यू 9988, सीजी 22 वी 6074 सीजी 28 एच 8108 शामिल है। जिसे जब्त कर नजदीकी थाना के सुपुर्दगी में रखा गया है।यह सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है। इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है की कलेक्टर के एल चौहान ने जिले में रेत के अवैध कारोबार के मामले में राजस्व अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। अवैध रेत के भंडारण, अनुमति और उत्खनन, परिवहन के साथ-साथ रॉयल्टी पर्ची आदि सभी दस्तावेजों के परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। चौहान ने कहा है कि ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी। अवैध रेत खनन व धंधा करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है और ऐसे अवैध धंधे एवं परिवहन करते पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विदित हो कि जिले में रेत माफिया लगातार रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के काम में लगे हुए हैं और बगैर रायल्टी पर्ची के धड़ल्ले से महानदी का सीना चीरकर बिक्री कर रहे हैं. इस काम में खनिज विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से इंकार नहीं किया जा सकता. इस बात की शिकायत कलेक्टर को मिलने पर उन्होंने जिले के तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र में रेत परिवहन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आज अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध बलौदाबाजार तहसीलदार राजृ पटेल ने कुकुरदी बायपास में रेत से भरे बिना पीटपास के 3 हाईवा ज़ब्त की गई। जब्त वाहनों में सीजी 28 क्यू 9988, सीजी 22 वी 6074 सीजी 28 एच 8108 शामिल हैं, जिसे नजदीकी थाना के सुपुर्दगी में रखा गया है. यह सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत की गई है. इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है द्य गौरतलब है की कलेक्टर केएल चौहान ने जिले में रेत के अवैध कारोबार के मामले में राजस्व अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
अवैध रेत के भंडारण, अनुमति और उत्खनन, परिवहन के साथ-साथ रॉयल्टी पर्ची आदि सभी दस्तावेजों के परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं. तहसीलदार ने कहा कि अवैध रेत खनन व धंधा करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है. ऐसे अवैध धंधे एवं परिवहन करते पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि प्रशासन द्वारा रेत परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है पर जिन्होंने रेत खदान ठेकेदारो पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो बगैर रायल्टी पर्ची के रेत भरकर बेच रहे हैं. वही यह भी पता चला है कि ठेकेदार शासन के तय रेट से कई गुना ज्यादा रेत का पैसा ले रहे हैं. इसकी जांच न तो खनिज विभाग कर रहा है और न ही प्रशासन, जिससे रेत की कीमत बढऩे से आमजनता को भवन आदि बनाने में आर्थिक हानि हो रही है।