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छत्तीसगढ़

बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाएं,आओ मिलकर इसे जड़ से मिटाएं

बीजापुर । कलेक्टर श्री अनुराग पाण्डे के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय बालिका दिवस पखवाड़े अंतर्गत जिले में बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ग्राम पंचायत मिरतुर अंतर्गत किशोरी मेला आयोजन कर किशोरियों को जागरूक किया जा रहा है इस दौरान शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं महिलाओं एवं स्कूल के बच्चों को बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम कर जानकारी दिया जा रहा है कि किसी लड़की की उम्र 18 वर्ष लडके उम्र 21 वर्ष होने चाहिए इससे पहले शादी होती है तो वह बाल विवाह के श्रेणी मे आता है। जो कि एक सामाजिक कुरीति है। बच्चों एवं किशोरियो को चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 की जानकारी दिया गया जो कि राष्ट्रीय इमरजेन्सी 24 घंटे चलने वाली नि:शुल्क फोन आउटरीच सेवा है। ऐसे बच्चों के लिए जिन्हे देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है। जो कोई भी बच्चा अनाथ, बेसहारा, लावारिस घुमंतु, गुमशुदा, बालश्रम, बाल विवाह अपशिष्ट सग्राहक, सड़क जैसे कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे मिलते है तो उनकी मदद के लिए नि:शुल्क नम्बर 1098 पर फोन कर सकते है। इस दौरान नवा बिहान से श्रीमती शीला भारद्वाज (जिला महिला संरक्षण अधिकारी) एवं जिला बाल संरक्षण इकाई से सुश्री आनदंमई मल्लिक विधिक सह परीविक्षा अधिकारी, सुश्री लेखिका साहू जिला समन्वयक यूनिसेफ टुमारोज फाउंडेशन बीजापुर (बालगृह बालक) से श्री महेन्द्र कश्यप (बाल कल्याण अधिकारी) द्वारा जानकारी दिया गया।

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