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छत्तीसगढ़

संशोधित शिक्षकों के लिए उच्च न्यायालय के आदेश का नहीं हो रहा पालन

पत्थलगांव । संशोधित शिक्षको के हित मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश का जशपुर जिला शिक्षा विभाग मे खुलकर मजाक उडाया जा रहा है,शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश को गंभीरता से परिपालन ना कराने के कारण अब भी अनेक शिक्षक स्कूलो मे अपनी ज्वाईनिंग नही दे पाये है। उसके अलावा सौ से भी अधिक शिक्षको का पिछले चार माह से वेतन रूका हुआ है,जशपुर जिला मे शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद भी स्कूलो मे संशोधन प्राप्त शिक्षको की ज्वाईनिंग ना कराना न्यायालय के निर्देश की अव्हेलना समझी जा रही है। दरअसल विगत चार माह पूर्व शिक्षक से उच्च वर्ग शिक्षक बने शिक्षको को काउंसलिंग के माध्यम से स्कूलो का चयन किया गया था,जिसमे से कुछ शिक्षको ने स्कूल दूर दराज एवं पहुंचविहीन मार्गो का हवाला देकर संयुक्त कार्यालय से स्थल संशोधन कराया गया था,जिसे बाद मे राज्य शासन की ओर से रदद करते हुये संशोधित शिक्षको को काउंसलिंग शाला मे ही ज्वाईनिंग करने के निर्देश दिये गये थे,जिसके बाद प्रदेश भर से संशोधित शिक्षको ने राज्य शासन के निर्देश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका दर्ज करी थी,माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगभग एक माह पूर्व आये निर्देश मे संशोधित शाला एवं काउसलिंग शाला मे ज्वाईनिंग को लेकर शिक्षको के बीच संशय बरकरार था,जिसके बाद विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा पुन: न्यायालय मे याचिका लगाकर पूर्व मे जारी निर्देश को स्पष्ट करने की अपिल की गयी थी,जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5 दिसंबर को पुन: स्पष्ट निर्देश निकालते हुये सभी संशोधित शिक्षको को संशोधित शाला मे ही ज्वाईनिंग कराने की बात कही गयी है,परंतु उसके बाद भी जशपुर जिले के पत्थलगांव ब्लाक मे अब भी अनेक ऐसे शिक्षक है,जिनकी ज्वाईनिंग संशोधित शाला मे नही हो पायी है,जिसके कारण लंबे समय से शिक्षक स्कूल जाने से वंचित है।।
दस दिन के अंदर करानी थी ज्वाईनिंग-संशोधित शिक्षको को बडी राहत देते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5 दिसंबर को दिये स्पष्ट निर्देश मे दस दिनो के भितर सभी संशोधित शिक्षको को उनकी संशोधित शाला मे ही ज्वाईनिंग दिलाने के निर्देश दिये गये थे,परंतु जशपुर जिला शिक्षा विभाग द्वारा दस दिन बीत जाने के बाद भी अब तक शिक्षको की ज्वाईनिंग नही करा पाया है,जिससे स्पष्ट होता है कि जिला शिक्षा विभाग को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन की भी कोई परवाह नही है।
बच्चों की पढाई हो रही बाधित-:शिक्षक से पदोन्नति पाकर उच्च वर्ग शिक्षको के शाला मे ना जाने से वहा अध्ययनरत बच्चो की पढाई पर विपरीत असर देखने को मिल रहा है। शिक्षको की माने तो उनकी पदोन्नति विषयवार अनुसार होकर विषय शिक्षक ना रहने वाली जगहो पर ही ज्वाईनिंग करायी गयी थी,परंतु ज्वाईनिंग स्कूलो मे विषयवार शिक्षक लंबे समय से ना रहने के कारण अध्ययनरत बच्चो की पढाई पर विपरीत असर पड रहा है,इस बात की सुध शिक्षा विभाग द्वारा जरा भी नही ली जा रही है।।
–माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का सभी को पालन करना है,जिला शिक्षा अधिकारी न्यायालय के आदेश पर परिपालन निर्देश निकालकर शिक्षको की ज्वाईनिंग करा सकते है।
संजय गुप्ता-संयुक्त संचालक-शिक्षा विभाग-सरगुजा

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