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छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत 27 हितग्राही लाभान्वित

महासमुंद। विश्व योग दिवस के अवसर पर 21 जून को विभागीय मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के जिला प्रवास के दौरान महासमुंद सर्किट हाऊस में दिये गये निर्देशानुसार श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजना मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना में अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित करने का निर्देश प्राप्त हुआ था।
उक्त निर्देश के परिपालन में श्रम विभाग महासमुंद द्वारा 23 जून को ग्राम पंचायत बेमचा में पंजीयन/नवीनीकरण एवं योजनाओं के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हेतु शिविर आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि संसदीय सचिव एवं विधायक महासमुंद श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती राशि महिलांग एवं डॉॉ. श्रीमती रश्मि चंद्राकर, ग्राम पंचायत सरपंच श्री हरिशचंद्र ध्रुव एवं उप सरपंच श्री देवेन्द्र चंद्राकर की उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजनांतर्गत 27 श्रमिक हितग्राहियों को योजना के तहत लाभान्वित किया गया है तथा उक्त शिविर में नवीनीकरण के 56 आवेदन एवं नये पंजीयन हेतु 33 आवेदन प्राप्त हुये है।
ज्ञातव्य है कि राज्य शासन श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में संचालित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिक की मंडल की सदस्यता स्वत: समाप्त हो जाती है, ऐसे निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले है, उन्हें सदस्यता से निवृत्त होने के पूर्व बेहतर जीवन यापन के उद्ेश्य से Óमुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजनाÓ अंतर्गत सहायता स्वरूप राशि एकमुश्त राशि 20 हजार रूपए प्रदाय की जाती है।
योजना की पात्रता के तहत निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम विगत 03 वर्ष से मंडल में पंजीकृत हो और निर्माण श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना आवश्यक है। श्रम विभाग की योजनाओं का फायदा लेने के लिए पात्र श्रमिक आवेदन श्रम विभागीय पोर्टल सीजीलेबरडाटएनआईसीडाटइन पर ऑनलाइन उपलब्ध है। जिसमें श्रमिक स्वयं ऑनलाईन के माध्यम से श्रमेव जयते मोबाईल एप संबंधित जिला के श्रम कार्यालय या किसी भी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर
सकता है।

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