छत्तीसगढ़

कर्मचारियों ने रोका दल्ली माइन्स के रेक प्वाइंट पर परिवहन

दल्लीराजहरा । वनमण्डालिाकारी बालोद के निर्देशानुसार डौण्डी वन परिक्षेत्र अधिकारी जीएल साहू एवं दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र अधिकारी आरके नांदुलकर के मार्गदर्शन में समस्त कर्मचारियों के द्वारा दल्ली माईन्स के रेक प्वाईन्ट पर परिवहन को रोका गया। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित शाखा राजहरा माइन्स अंतर्गत पण्डरदल्ली, झरन दल्ली, महामाया, राजहरा एवं दल्ली माईन्स से आयरन ओर की परिवहन रेल्वे ट्रेक के माध्यम से भिलाई की जा रही है। जिसकी रायल्टी की लंबित राशि लगभग 15 करोड़ रूपये बकाया है, समय पर जमा नही ंकिये जाने के कारण बुधवार को दल्ली माईन्स के रेल्वे रेक प्वाईन्ट पर वन अमला पहूंचा। इसकी सूचना समय समय पर भिलाई इस्पात संयंत्र के उच्चाधिकारियों को दी जा रही थी। उक्त सूचना पर बीएसपी प्रबंधन द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के चलते वन अमला द्वारा दल्ली माईन्स के रेल्वे ट्रेक लोडिंग प्वाइंट पर पहूचंकर बीएसपी प्रबंधन जीएम पी सिरपुर से चर्चा कर समझाईश दी गई। आगे रेल्वे रेक के माध्यम से हो रहे आयरन ओर की परिवहन पर ट्रांजिट पास जारी की जाए। अन्यथा आगे बिना ट्रांजिट पास के आयरन ओर परिवहन की जाती है तो अवैध परिवहन के तहत वन विभाग द्वारा वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की होगी। इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी आरके नान्दुलकर से चर्चा करने पर उन्होने बताया की बीएसपी प्रबंधन द्वारा वन परिक्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज लौह अयस्क बिना ट्रांजिट पास के परिवहन किया जा रहा है। जिसकी सूचना प्रबंधन को कई बार दिया गया है। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिये जाने के कारण रेल्वे रेक से हो रहे परिवहन पर रोक लगाने वन अमला माईन्स परिक्षेत्र में पहूंचकर समझाईश दी गई। बकाया रायल्टि की राशि जल्द से जल्द जमा कर ट्रांजिट पास जारी की जाए। अन्यथा परिवहन को अवैध मानते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं आगे उन्होने बताया कि बीएसपी प्रबंधन सीजीएम समीर स्वरूप ने कहा उक्त मामले पर हाई कोर्ट में रिट पिटिंशन दायर की गई है। इस लिए परिवहन में एक सप्ताह का समय मांगा गया है।

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