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छत्तीसगढ़

ग्राम पाटसिवनी में २ माह पूर्व हुये चोरी का खुलासा

छुरा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि दिनांक १३.१०.२०२२ को प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह जाट पिता अमर सिंह जाट उम्र ५० वर्ष, साकिन पाटसिवनी थाना छुरा जिला गरियाबंद छ०ग० थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक १२.१०.२०२२ के रात्रि में उसके घर के ताला को तोड़कर किसी अज्ञात चोर द्वारा घर कमरे के भीतर रखे सोने के जेवरात एवं चांदी के सिक्कों व नगदी रकम को चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना छुरा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक १३९ / २०२२ धारा ४५७, ३८० भादवि० पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में जिला गरियाबंद के कप्तान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांवले के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी छुरा पुलिस टीम द्वारा लगातार विवेचना दौरान गांव के ही संदेही-पोषण जाट को दिनांक १६.१२.२०२२ को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसके द्वारा अपराध कारित करना स्वीकार करते हुए अपने मेमोरण्डम कथन में घटना की रात्रि भूपेन्द्र सिंह जाट के घर जाकर कमरा में लगे सांकल को रॉड से मारकर कुंडी को तोड दिया और अंदर जाकर आलमारी मे रखे सोना चांदी रूपये पैसा को चुराकर अपने घर ले आया और एक जोडी सोने के कनौती तथा एक जोड़ी सोने की वाली एंव ९ नग चांदी के सिक्के को घर के म्यार में छिपाकर रख देना और १०,००० /- रूपये को लेकर भाग जाना तथा दस हजार रूपये को खाने पीने में खर्च करना बताने पर आरोपी के कब्जे से १ जोड़ी सोने के कनौती, ०१ जोड़ी सोने की बाली एंव ९ नग चांदी के सिक्के को जप्त कर आरोपी को विधिवत गिफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी भूषण चंद्राकर प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा, धनुष निषाद, प्यारीलाल साहू, आरक्षक देवेन्द्र सोनवानी, जगमोहन कश्यप, महिला आरक्षक पार्वती ध्रुव का विशेष योगदान रहा।

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