छत्तीसगढ़

नाबालिग अपहृता व आरोपी को रूम देने वाला होटल लैंडमार्क का मैनेजर गिरफ्तार

भिलाई । छावनी पुलिस को होटल लैण्डमार्क में नाबालिग अपहृता तथा नाबालिग आरोपी बिना सूचना के विगत 1 माह से रहते मिले। पुलिस ने होटल लैण्डमार्क के मैनेजर के विरुद्ध धारा 21 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। छावनी सीएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि थाना छावनी पेट्रोलिंग पार्टी ने रात्रि में होटल एवं लॉज में चेकिंग के दौरान होटल लैण्डमार्क के रजिस्टर की चेकिंग की, जिस पर रजिस्टर में नाबालिग बालक व बालिका के नाम का अवलोकन पर पूछताछ किया गया। होटल में विगत 1 माह से नाबालिग बालक व बालिका रहना पाया गया। इसके सीएसपी ने होटल संचालकों को दिए निर्देश छावनी सीएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि होटल संचालकों को निर्देश दिया है कि नियमों का पालन करें। जिस किसी को कमरा देते हैं तो उनकी आइडेंटी कार्ड व पूरा नाम पता लिया जाए। कोई भी संदेह हो या बाहर 4-6 दिन रह रहा है तो पुलिस की सूचना दें। सीएसपी ने चेतावनी दी है कि किसी भी नाबालिग को कमरा न दें। आने वाले समय में अभियान चलाकर होटल व लॉज की चेकिंग की जाएगी बाद बालक एवं बालिका के परिजनों को सूचना दी गयी। जिस पर परिजनों के आने पर बालिका का पूर्व में थाना छावनी में धारा 363 का अपहरण होने की रिपोर्ट थाना छावनी में दर्ज होने से अपहृता की खोज कर आरोपी होटल के मैनेजर के विरुद्ध बिना किसी सूचना के अपने होटल में परिजन और पुलिस को सूचना दिये बगैर अपने संरक्षण में रखा था। छावनी पुलिस ने आरोपी रोहित राजपूत (21 वर्ष) निवासी दुर्गा नगर पानी टंकी के पास छावनी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में छावनी टीआई नवी मोनिका पाण्डेय एवं प्रआर जसपाल सिंह, आरक्षक एलिशा आर. जीतनारायण यादव, आर. सुनील शामिल हैं।

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