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छत्तीसगढ़

धमकी देने वाला गिरफ्तार

राजनांदगांव । पुलिस चौकी तुमडीबोड के अप.क्र. 238/2024 धारा 506, 376(2)(द) भादवि के प्रकरण की पीडिता ने चौकी तुुमडीबोड आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता के गांव का चंद्रहास साहू जो फुल तोडने के बहाने घर आया और पीडिता को घर में अकेली पाकर पीडिता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताऐंगी तो तेरे पति एवं बच्चों को जान से मारकर फेंक दूंगा कहकर धमकी दिया जिससे पीड़िता डर गई थी। उसके बाद से चन्द्रहास साहू दो-तीन दिन के आड़ में पीड़िता के घर आकर पीडिता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। दिनांक 31.05.2024 को दोपहर करीबन 03:00 बजे जब घर में कोई नही था तब चन्द्रहास साहू पीड़िता के घर आकर पीडिता के साथ फिर से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। जिस पर पीडिता अपने परिवार वालो को घटना की जानकारी देकर पुलिस चौकी तुमडीबोड आकर रिपोर्ट दर्ज करने पर महिला विवेचना अधिकारी द्वारा अपराध सदर धारा का अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया हेै श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग सर के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा सर एवं नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री पुष्पेन्द्र नायक सर के निर्देशन मे पुलिस चौकी तुमडीबोड द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 08/06/2024 को आरोपी चन्द्रहास साहू को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल निरूद्ध किया गया। उक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी तुमड़ीबोड के प्रभारी उप निरी.कैलाश चंद्र मरई, उप निरी.रामेश्वरी बघेल थाना डोगरगढ, सउनि अनिल यादव, म.प्र.आर. 846 चंद्रकली कंवर, आर. 1233 कमल नेताम, आर. 494 चंद्रशेखर यादव, आर.1024 देवानंद परतेती का कार्य सराहनीय रहा।

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