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छत्तीसगढ़

पुलिस व आरटीओ ने स्कूल बस फिटनेस जांचने चलाया अभियान

भिलाई । दुर्ग में स्कूली बसो की फिटनेस चेक करने के लिये आरटीओ और दुर्ग पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया था जिसमे जिले की 75 से ज्यादा स्कूलों की 350 स्कूल बसों की फिटनेस चेकिंग की जाएगी दुर्ग जिले में 1737 स्कूल है जिसमे जि़ले भर के सरकारी और सीजी बोर्ड की प्राइवेट औऱ सीबीएसई स्कूलों में साढ़े तीन लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल जाते है इनमें से कई स्कूल ऐसी है जहां बच्चे स्कूल बस के माध्यम से या अन्य परिवहन सुविधाओं से स्कूल पहुंच चुके हैं लेकिन क्या बच्चों को लाने और ले जाने वाली स्कूल बस से और अन्य वाहन पूरी तरह से फिट हैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन तय कर रखी है इसी गाइडलाइन के अनुसार दुर्ग जिले के आरटीओ विभाग और दुर्ग यातायात पुलिस की संयुक्त दर्जनों अधिकारियों की टीम ने स्कूल बसो और स्कूली बच्चों को परिवहन करने वाले अन्य वाहनों की आपातकालीन चेकिंग की दरअसल स्कूल सत्र शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दुर्ग जिले में भी स्कूल बसों की चेकिंग का अभियान चलाया गया जिसमें भिलाई के सेक्टर 6 मैदान में दुर्ग जिले की 149 से ज्यादा बसों को चेकिंग की गई सड़कों पर चलने वाली तमाम स्कूल की बसें गाइडलाइन और नियमों का पालन नहीं करती है ना ही स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई विशेष पहल की जाती है इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए चलने वाली स्कूली बसे सुरक्षित है कि नही इसकी जांच की गई जिसमें बसों का पीयूसी, रजिस्ट्रेशन,पोलूशन,फिटनेस रोड टेक्स,जीपीएस,हॉर्न,सीसीटीवी कैमरा,स्पीड गवर्नर, आपत्कालिन खिड़की,स्कूल का नाम टेलीफोन नंबर चालक का मोबाइल नंबर फर्स्ट एड बॉक्स अग्निशमन यंत्र स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना यह सारी चीजों की चेकिंग की गई थी जिसमें कुछ बसों में कमी पाई गई जिसको लेकर चलानी कारवाही भी की गई तो वही सभी ड्राइवरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिसमें 45 से ज्यादा ड्राइवरों के स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखाई दिए कुछ लोगों की आंखों में परेशानी थी तो कुछ को बीपी और शुगर की समस्या थी इसको लेकर सभी ड्राइवरों को आरटीओ और पुलिस विभाग ने सचेत किया और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की हिदायत दी बहरहाल सभी स्कूलों को आरटीओ विभाग ने नोटिस जारी कर स्कूल बसों को बेहतर स्थिति में रखने के आदेश दिए हैं यदि कोई भी स्कूल बस स्कूल बच्चों को परिवहन करने वाले वाहन को बेहतर स्थिति में और आरटीओ और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार नहीं रखेगा तो उस पर आगामी समय में कार्यवाही भी की जाएगी।

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