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छत्तीसगढ़

20 क्विंटल अवैध धान जब्त

सुकमा । राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। कलेक्टर श्री हरिस.एस ने जिले में धान खरीदी के लिए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने सहित धान खरीदी केंद की निरंतर जांच करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है। इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्ति किये गये है। जिसके तहत जिले के सीमावर्ती इलाकों में चेकपोस्ट पर अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में शनिवार, 30 दिसंबर को श्री सोयम शेखर निवासी ग्राम बिरला के द्वारा उडि़सा से 40 नग प्लास्टिक बोरी से 20 क्विंटल धान नावघाट बिरला में अनलोड किया हुआ था। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर श्री परवेश्वर लाल मण्डावी तहसीलदार कोण्टा एवं दोरनापाल और थाना प्रभारी ऐर्राबोर की संयुक्त टीम ने मौके पर तत्काल पहुँचकर, सोयम शेखर के पास धान परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया। किन्तु सोयम शेखर पर धान परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहा, जिसके कारण अवैध धान को जब्ती की कार्यवाही हेतु मंडी निरीक्षक कोण्टा को सौपा गया। मंडी निरीक्षक कोण्टा के द्वारा अवैध धान को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 ( क्र. 24 सन् 1973) एवं संशोधित अधिनियम 1998 की धारा 20 एवं 23 के प्रावधानों के अंतर्गत जब्ती की कार्यवाही कर जब्तशुदा अवैध धान को थाना ऐर्राबोर में सुरक्षारार्थ सुपुर्द कर दिया गया। सोयम शेखर के द्वारा उक्त धान को खरीदी केन्द्र में खपाने की नियत से उडि़सा से परिवहन किया गया। कार्यवाही के दौरान श्री परमेश्वर लाल मण्डावी, तहसीलदार कोण्टा एवं दोरनापाल, श्री विरेन्द्र सिंह थाना प्रभारी ऐर्राबोर, श्री जीवन सोनी मंडी निरीक्षक कोण्टा, श्री नागेश मड़कम, हल्का पटवारी व टीम उपस्थित थे।

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