दो साल से पहचान छिपाकर रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार

भिलाई। भिलाई से एक बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार हुई है महिला पन्ना बीवी पिता अब्दुल रॉफ ( 25 साल ) मूल रूप से दीधीरपार, दौलतपुर फुलवारी गेट पोस्ट बादामतला सिरामोनी जिला खुलना बांग्लादेश की रहने वाली है। पिछले लगभग दो साल से यह महिला अपनी पहचान छिपाकर स्वयं को काकोली घोष उर्फ अंजलि सिंह निवासी दिल्ली का होना बताकर नेहरु रोड सुपेला स्थित सूरज साव के मकान में किराए पर रह रही थी। एक पत्रकार वार्ता में दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को यह सफलता अवैध अप्रवासियों पर कार्यवाही के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स ( एसटीएफ ) के जरिए मिली है दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि अवैध रूप से बांग्लादेश से आकर भिलाई में रह रही महिला पन्ना बीवी को गिरफ्तार किया गया है।छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु एसटीएफ गठन के उपरांत यह पहली कार्यवाही है। महिला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम 1946 एवं भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कार्यवाही की गई है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं उन्हें वापस भेजे जाने की कार्यवाही हेतु दुर्ग जिला में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया गया है। एसटीएफ द्वारा लगातार भिलाई – दुर्ग में अवैध रूप रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु कार्यवाही की जा रही है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कार्यवाही के क्रम में 14 मई को जानकारी प्राप्त हुई कि सुपेला नेहरू रोड में सूरज साव के मकान में एक बांग्लादेश की महिला अपना मूल पहचान छुपाते हुए काकोली घोष उर्फ अंजली सिंह के फर्जी नाम से रह रही है। इस सूचना तस्दीकी एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु एसटीएफ को निर्देशित किया गया।टीम के द्वारा सूरज साव के मकान में रह रही महिला से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अंजलि सिंह, पूर्वी दिल्ली, नांगलोई निवासी होना बताया एवं पहचान हेतु अंजलि सिंह के नाम से आधार कार्ड प्रस्तुत की। आधार कार्ड की जांच की गई तो प्रथम दृष्टया संदेहास्पद पाया गया। महिला से बारीकी से लगातार पूछताछ करने पर उसने अपना मूल नाम पन्ना बीवी पिता अब्दुल रॉफ उम्र लगभग 25 वर्ष मूल निवासी दीधीरपार, दौलतपुर फुलवारी गेट, पोस्ट बादामतला सिरामोनी जिला खुलना बांग्लादेश का होना बताया जांच के दौरान पाया गया कि पन्ना बीवी लगभग 08 वर्ष पूर्व बिना वैध पासपोर्ट एवं वीजा के अवैध रूप से बांग्लादेश से बोंगांव पेट्रोपोल, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल स्थित भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर कोलकाता आकर अपना नाम काकोली घोष बता कर सोनागाछी में लगभग 5 वर्ष अवैध रूप से रही, वहां से दिल्ली में लगभग 1 वर्ष रही। दिल्ली में रहने के दौरान भिलाई निवासी पूजा नामक लड़की के साथ परिचय होने पर उसके साथ भिलाई आकर विगत लगभग 2 वर्षों से सुपेला नेहरू रोड स्थित सूरज साव के मकान में स्वयं को काकोली घोष उर्फ अंजली सिंह निवासी दिल्ली का होना बताकर किराए से रह रही थी। इस दौरान भी बांग्लादेशी नागरिक पन्ना बीवी द्वारा जसौर बोंगांव पेट्रोपोल जिला उत्तर 24 परगना स्थित भारत बांग्लादेश अंर्तराष्ट्रीय बॉर्डर से कईं बार बांग्लादेश स्थित अपने मूल निवास आना-जाना करना पाया गया पन्ना बीबी द्वारा संचालित मोबाइल फोन की जांच किए जाने पर इसके माध्यम से बांग्लादेश के लगभग एक दर्जन से अधिक मोबाइल नम्बरों से लगातार रिश्तेदारों से बात करना एवं सम्पर्क में रहना पाया गया एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि जांच के दौरान संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक पन्ना बीवी द्वारा स्वयं को अंजलि सिंह केयर ऑफ परमजीत सिंह, मकान नंबर 32 ए 33, 34 निहाल विहार मांगोली वेस्ट दिल्ली 110041 आधार कार्ड नंबर 921756650853 में प्रतिरूपण कर उसके धारक के रूप में अस्पताल में फर्जी तौर पर प्रस्तुत किया जाकर उसमें लगे फोटो को जानबूझकर अस्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर एवं स्वयं के बाग्लादेशी नागरिक होने की पहचान छुपाया जाकर भर्ती होकर इलाज कराया गया। इस प्रकार बांग्लादेशी नागरिक पन्ना बीवी द्वारा स्वयं की पहचान छुपाते हुए बिना किसी वैध दस्तावेज, वीजा, पासपोर्ट के अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर यहां अनाधिकृत रूप से निवासरत होना एवं अवैध रूप से निवासरत होकर बांग्लादेशी नागरिक की मूल पहचान को छिपाने के लिए काकोली घोष एवं अंजली सिंह के नाम से निवास करना, अंजली सिंह के नाम से स्वयं को दिल्ली निवासी बताकर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर प्रस्तुत कर उसका दुरुपयोग करना अपराध धारा विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 (1) एवं पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3(2), 3(3) एवं धारा 318, 319, 336(3) बीएनएस का होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मकान मालिक के खिलाफ भी कार्यवाही दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि बांग्लादेशी महिला पन्ना बीबी नेहरू चौक सुपेला स्थित सूरज साव के मकान में किराए से रह रही थी। मकान मालिक द्वारा भी किराएदार के संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना थाना में नहीं दी गई थी।
इसे जानबूझकर छिपाकर बांग्लादेशी महिला का सहयोग किया जाना पाए जाने पर मकान मालिक सूरज साव के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सम्पूर्ण कार्यवाही में एसटीएफ प्रभारी नगर भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी, सुपेला टीआई विजय यादव थाना और उनकी टीम तथा एसटीएफ के सउनि रमेश सिन्हा, पंकज चतुर्वेदी एवं संतोष गुप्ता की उल्लेखनीय भूमिका रही