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छत्तीसगढ़

2 महिलाओं को अवैध महुआ शराब की बिक्री करते पुलिस ने किया गिरफ्तार

कवर्धा । कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा जिले के समस्त पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना चौकी प्रभारियों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित किया गया है। कि अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्र में अवैध शराब, गांँजा का बिक्री एवं परिवहन पर पूर्णता अंकुश लगाकर उक्त अपराध में संलिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी पंडरिया निरीक्षक श्री उमाशंकर राठौर द्वारा थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर अवैध शराब, गांँजा, की बिक्री एवं परिवहन तथा जुआ, सट्टा, जैसे अपराधों को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज दिनांक- 12.07.2023 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि अलीपुर की तीलबाई मोहले, पति तुलसी मोहले, उम्र 45 वर्ष द्वारा अवैध रूप से हाथ भट्टी से बना महुआ शराब बिक्री कर रही है। जिससे आसपास का माहौल खराब हो रहा है। उक्त सूचना से जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को थाना प्रभारी द्वारा अवगत करा वरिष्ठ अधिकारी गणों के निर्देशन पर पुलिस टीम सूचना के तस्दीक हेतु रवाना किया गया। जहां टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया गया, एवं आरोपिया के कब्जे से 15 लीटर देशी हाथ भट्टी से बना महुआ शराब किमती कीमती 5000/रु. बरामद हुआ। जिसे जप्त किया गया। आरोपिया से शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में लायसेंस पेश करने नोटिस दिया गया, जो कोई दस्तावेज पेश नहीं की आरोपिया का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से मौके पर गिरफ्तार किया गया एवं आरोपिया के विरुद्ध थाना पंडरिया में अप.क्र. 205/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
*(2)* थाना क्षेत्र के बैरागपारा कि द्रौपदी टंडन पति बबला टंडन उम्र 25 वर्ष को अवैध रूप से हाथ भट्टी से बना महुआ शराब बिक्री करते, एवं अधिक मात्रा में महुआ का भंडारण कर रखना पाया गया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 15 लीटर देशी हाथ भट्टी से बना महुआ शराब कीमती 5000/ रु. एवं भारी मात्रा में महुआ बरामद हुआ। जिसे जप्त किया गया एवं आरोपी महिला से शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में लायसेंस पेश करने नोटिस दिया गया। जो कोई दस्तावेज पेश नहीं की आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से मौके पर गिरफ्तार किया गया एवं आरोपिया के विरुद्ध थाना पंडरिया में अप.क्र. 206/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से स.उ.नि.नरेन्द्र सिंह, उमा उपाध्याय, प्रआर. हुलार साहू आरक्षक आकाश भोई, सूर्यकांत शर्मा, द्वारिका चंद्रवंशी, प्रभाकर बंछोर, राजू चंद्रवंशी, मआर. संगीता चंद्रवंशी, पुरुषोत्तम का विशेष योगदान रहा।

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