छत्तीसगढ़

पुलिस ने 5 किलो गांजा सहित तस्करों को पकड़ा

भिलाई । भिलाई खुर्सीपार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पांच के मादक पदार्थ सहित कार बरामद किया। आरोपी ओडिसा से गांजा लाकर नागपुर सहित अन्य शहरों में खपाते थे।खुर्सीपार पुलिस ने आरोपी खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है 40 एचपी छावनी सीएसपी आशीष बंछोर ने बताया कि विगत दिवस प्रात: मुखबिर से सूचना मिली कि कुम्हारी से दुर्ग की ओर आ रही उड़ीसा से सफेद रंग की स्वीप्ट कार में मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने के लिए ले जा रहा है। कि सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा कंट्रोल रूम भिलाई के माध्यम से वायरलेस कर जीईरोड के सभी थानो को नाकाबंदी लगाने प्वाइंट दिया थाना कुम्हारी, पुरानी भिलाई, खुर्सीपार छावनी सुपेला के थाना प्रभारी अपने- अपने क्षेत्रों मे नाकाबंदी प्वाइंट लगाया गया तेजप्रकाश के डबरापारा निर्माणाधीन पुल के नीचे जिक, जैक स्टापर टायर लगाकर नाकाबंदी कर ओडिसा से आ रही वाहन का इंतजार करते रहे कुछ देर बाद सफेद रंक की स्वीप्ट कार दिखा ड्रायवर अपनी वाहन को तेजी से भगाते हुए जा रहा था जिसे रोकने के लिए स्टापर बढ़ाने पर कार चालक स्टापर को मारते हुए निकल गया एवं आगे जाकर दुसरे स्टापर एवं बल्ली से टकराने पर गाडी घुम गयी तब जाकर कार रुकी ड्रावर को नीचे उतारकर कार का तलाशी लिया गया कार के पीछे डिक्की को खालने पर दो पीली मुर्गीदाना वाली बोरीयो मे गांजा रखा मिला,जिसे खोलकर तौलाने पर एक पीली बोरी मे 1-1 किलो वाली कुल 25 पैकेटो मे 25415 किलोग्राम गांजा एवं दुसरी पीली बोरी मे 1-1 किलो वाली 25 पैकेटो में कुल 24.295 किलोग्राम गांजा कुल 49.710 किलोग्राम गांजा कीमती 5,00000 रूपये मिला।नाम पता पूछने पर अपना नाम भोला साह पिता लकेश राम साह उम्र 31 वर्ष निवासी कुलहापाली थाना आभामाना जिला बरगढ उडिसा एवं साथ में बैठी महिला अपना नाम ममता दुबे उर्फ मुनेश्वरी पति सुधीर पाण्डेय उर्फ सव्यादीप उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम भण्डारपुरी थाना झारखन जिला बरगढ ओडिसा बताया।आरोपियो को मादक पदार्थ गांजा रखने के संबंध में नोटिस देने पर कोई जवाब नहीं दिया। आरोपियों के कब्जे से कुल 49.710 किलोग्राम गांजा कीमती 5,00000 रुपये एवं मारूति स्वीप्ट डिजायर कमांक ह्रष्ठ- 17-स्-7476 कीमती 8,00000 रूपये जुमला कीमती 13,00000 रूपये बरामद किया गया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर 20 (ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्रवाई की है ।।

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