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छत्तीसगढ़

संपत्तिकर 14 दिन बाद जमा किया तो लगेगा 18 प्रतिशत ब्याज एवं अधिभार

भिलाई । भिलाई निगम क्षेत्र के करदाताओ को बिना अधिभार एवं शस्ति शुल्क के टैक्स पटाने 14 दिन शेष है। 14 दिन पश्चात सभी करदाताओं को वर्ष 2024-25 का संपत्तिकर जमा करने पर संपत्तिकर राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज एवं 1000 रूपये अधिभार की राशि जमा करनी पड़ेगी। सबके लिए अभी अच्छा अवसर है, संपत्तिकर जमा करने अधिभार एवं ब्याज से बचें। नगर निगम भिलाई में हितग्राहियों की सुविधा के लिए मुख्य कार्यालय, जोन कार्यालय में संपत्तिकर जमा करने के लिए काउंटर खुले हुए है। आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को बैठाया गया है। जो स्व: विवरणी भरने में सहयोग कर रहे है। महापौर नीरज पाल, आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी संपत्ति कर दाताओं से अनुरोध किये है कि शीघ्र से शीघ्र अपना बकाया संपत्तिकर की राशि जमा कर एक आदर्श नागरिक बने। संपत्ति कर के माध्यम से ही नगर निगम भिलाई जनता के उपयोग की जनकल्याणकारी योजनाएं चलाती है। गौरतलब है कि 31 मार्च के पूर्व नागरिक अपने आवासीय, व्यावसायिक भवनों के संपत्तिकर सहित निगम के अन्य देय कर राशि को जमा करके 1 अप्रैल से लगने वाले 18 प्रतिशत अधिभार तथा एक हजार रूपये शस्ति शुल्क की राशि से बच सकते है। नागरिको के सुविधा के लिए घर बैठे-बैठे संपत्तिकर जमा करने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन वेबसाईट में संपत्तिकर बटन पर क्लिक करने पर संपत्तिकर में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी डालने पर संपत्तिकर का विवरण, डिमांड नोट आदि की जानकारी प्राप्त होगी। भुगतान में क्लिक करने पर विकल्प के रूप में क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई पूछा जाएगा जिस पर क्लिक करने पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। साथ ही वेबसाइट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंट कर सुरक्षित रख सकते हैं।

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