राजिम विधानसभा अपर कलेक्टर कक्ष, बिंद्रा नवागढ़ कलेक्टर कक्ष में होगा नामांकन
गरियाबंद । जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारे ने आज गरियाबंद जिला कार्यालय के सभागृह में पत्रकार एवं राजनीतिक दलों के लोगों को आमंत्रित कर कहा बतलाया कि 21 से 30 अक्टूबर तक दोनों विधानसभा राजिम एवं बिंद्रानवागढ़ के लिये नामांकन पत्र लिए जा सकेंगे तथा 2 नवम्बर तक नाम वापसी की प्रक्रिया की जा सकेगी साथ ही 17 नवम्बर को मतदान होगा 3 दिसंबर को मतगणना होगी।राजिम हेतु अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष एवं बिन्द्रानवागढ़ हेतु कलेक्टर न्यायालय कक्ष मे नामकँन होगेँ ।विधानसभा निर्वाचन तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति समूह अथवा राजनीतिक व गैर राजनीतिक दल के सदस्य विस्फोटक सामग्री लाठी डंडाक अस्त्र-शास्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चल पाएंगे साथ ही इस दौरान लाउडस्पीकर हेतु विधिवत अनुभागीय दन्डाधिकारी से अनुमति लेकर में प्रात: 6 से 10 बजे तक ही चुनाव प्रचार के उपयोग हेतु प्रदान किया जाएगा ।समस्त शास्त्र लाइसेंस धारी अपना शास्त्र थाना में जमा करना होगा ।समस्त व्यवसाई कहीं आने-जाने के लिए 50 हजार रुपये से अधिक नहीं रख पाएंगे अधिक राशि होने पर अपने साथ उसे राशि के संबंध में पूर्ण कागजात रखकर सफर करना होगा ।चुनाव के दौरान उडऩ दस्ता टीम का गठन किया गया है जो जिला के सीमावर्तीय क्षेत्र में सघन दौरा कर आने जाने वालों पर निगरानी रख तलाशी लेते रहेंगे विशेष कर राजिम पुल, हाथखोज,कुटेना, देवभोग के कुसुमबूढ़ा,बरही, खुटगांव छुरा के सुरंगपानी रहेगा। कुछ लोग जो विकलांग हैं या फिर चलने फिरने में असमर्थ हैं उनके लिए बैलट पेपर के माध्यम से वोट डाले जा सकेंगे ।जिले में 34 मतदान केंद्र को सवेदन शिल क्षेत्र घोषित किया गया है किंतु इसके साथ ही जिले में 287 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर जिला निर्वाचन कार्यालय या विकासखंड कार्यालय से निगरानी होती रहेगी। शासकीय अधिकारी ,कमँचारी मतदान के अंतिम दिनों तक मत डाला करते थे अब उसे परिवर्तन करते हुए दूसरे प्रशिक्षण के दिन उन्हें अपना मतदान पत्र लिफाफे के साथ प्रस्तुत करना होगा ।प्रत्याशी किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थित होकर वोट या लुभवने वायदे नहीं करेंगे वोट मांगने पर सारे सामाजिक खर्च उसके खाते में जुड़ जाएगा ।हेलीकॉप्टर से आने वाले लोगों का 72 घंटा पूर्व निर्वाचन कार्यालय को सूचना देनी होगा समस्त धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए आयोजकों को अनुमति लेना होगा ।साथ ही राजनीतिक दलों कोई भी धार्मिक स्थल पर सभा सम्मेलन नहीं करेगेँ। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करगे ।संप्रदाय विशेष को लेकर कोई बात नहीं कहेंगे।जिला अंत में जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारे ने कहा निर्वाचन आयोग पूरी तरह से राष्ट्रीय और राजकीय राजनीतिक पार्टियों को निष्पक्ष व स्वतंत्रता पूर्वक माहौल प्रदान करने में जुटी हुई है।